GST काउंसिल की बैठक में सरकार ने 28% के दायरे से कई उत्पादों को बाहर कर दिया है. इनमें से कुछ को 28 से 18 तो कुछ को 18 से 12 प्रतिशत कर दिया है. संशोधित दरों से मकान बनाना सस्ता हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन के काम में अब और तेजी देखी जा सकती है.
GST की नई दरों से सस्ता होगा घर बनाना, 10% कम हुआ टैक्स
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November 10, 2017
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